किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी: फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे में दें
फसल बीमा योजना के तहत सूचना देने की आवश्यकता
किसानों के लिए फसल बीमा से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत, यदि प्राकृतिक आपदा या मौसम से संबंधित घटना के कारण फसल को नुकसान होता है, तो किसानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर नुकसान की सूचना देना अनिवार्य है। आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, कुछ स्थानीय जोखिमों और कटाई के बाद होने वाले नुकसान की स्थिति में 72 घंटे के भीतर सूचना देने का प्रावधान है।
72 घंटे में नुकसान की सूचना देना अनिवार्य
फसल को नुकसान होने के बाद किसानों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। PMFBY के संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के कारण कटाई के बाद हुए नुकसान और खेत में पड़ी कटी फसल को स्थानीयकृत जोखिम से हुए नुकसान की सूचना संबंधित बैंक शाखा, वित्तीय संस्थान, चैनल पार्टनर या बीमा कंपनी को 72 घंटे के भीतर देनी होगी।
नुकसान की सूचना देना क्यों आवश्यक है?
फसल नुकसान की समय पर सूचना मिलने से संबंधित एजेंसियों को नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू करने में मदद मिलती है। इसलिए, किसानों को नुकसान होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत तुरंत सूचना दर्ज करानी चाहिए।
सरकारी PMFBY पोर्टल पर किसानों के लिए ‘Report loss of Crop’ की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन (KRPH) की 14447 हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है।
किस परिस्थितियों में मिल सकता है लाभ?
फसल बीमा योजना के तहत कवरेज संबंधित राज्य की अधिसूचना, बीमित फसल और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार निर्धारित होता है। इसलिए हर प्रकार के फसल नुकसान पर स्वतः भुगतान नहीं होता। नुकसान की घटना, बीमा कवरेज और योजना के नियमों के आधार पर दावा निर्धारित किया जाता है।
विशेष रूप से स्थानीयकृत जोखिम और कटाई के बाद होने वाले नुकसान के लिए अलग प्रावधान हैं। ऐसे मामलों में किसान द्वारा समय पर सूचना देना महत्वपूर्ण है।
किसान कहां दर्ज करा सकते हैं शिकायत?
PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर फसल नुकसान की सूचना और शिकायत दर्ज कराने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल (KRPH) उपलब्ध है। किसानों के लिए 14447 हेल्पलाइन भी दी गई है। इसके अलावा, संबंधित बैंक शाखा, बीमा कंपनी या निर्धारित स्थानीय एजेंसी के माध्यम से भी सूचना देने की व्यवस्था योजना के नियमों में दी गई है।
दस्तावेज और नुकसान का रिकॉर्ड रखें
फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को अपनी बीमा पॉलिसी से संबंधित जानकारी और उपलब्ध दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। नुकसान की तस्वीरें और घटना से संबंधित अन्य प्रमाण भी उपयोगी हो सकते हैं। PMFBY के दिशानिर्देशों में नुकसान के साक्ष्य के तौर पर तस्वीरों सहित दस्तावेजी प्रमाण का उल्लेख किया गया है।
आवेदन और पॉलिसी की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं
PMFBY के आधिकारिक पोर्टल पर किसान बीमा आवेदन, पॉलिसी की स्थिति और अन्य सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं। पोर्टल पर फसल बीमा के लिए आवेदन, प्रीमियम कैलकुलेटर और एप्लीकेशन स्टेटस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
जरूरी बात: 72 घंटे का नियम हर प्रकार के फसल नुकसान के लिए एक जैसा नहीं है। नुकसान किस कारण से हुआ है और वह योजना के किस प्रावधान में आता है, उसके आधार पर प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए किसान नुकसान होते ही संबंधित बीमा कंपनी, बैंक/कृषि विभाग या PMFBY हेल्पलाइन 14447 से प्रक्रिया की पुष्टि कर सकते हैं।