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हैदराबाद में महिला प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी का यौन उत्पीड़न: आरोपी गिरफ्तार

हैदराबाद में एक महिला सह-प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे परेशान किया और गंभीर रूप से हमला किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके पीछे की कहानी।
 

महिला प्रशिक्षु का यौन उत्पीड़न मामला

हैदराबाद, 29 जुलाई: हैदराबाद में स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में एक महिला सह-प्रशिक्षु के यौन उत्पीड़न के आरोप में एक प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी, एम उदय कृष्णा रेड्डी (33), जो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का निवासी है, को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। महिला प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी के खिलाफ 18 जुलाई को रेड्डी के द्वारा 'पीछा करने और यौन उत्पीड़न' का मामला दर्ज किया गया था।


हैदराबाद पुलिस के अनुसार, आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी से पूछताछ की थी। रेड्डी पहले पुलिस कॉन्स्टेबल के रूप में कार्यरत था और बाद में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास करके 2025 में आईपीएस अधिकारी बना।


वह दिसंबर 2025 से एसवीपीएनपीए में प्रशिक्षण ले रहा था। आरोपी की मुलाकात पीड़ित महिला प्रशिक्षु से 2025 के अंत में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। मामले के दर्ज होने के बाद, आरोपी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिकायत और अफवाहें 'निराधार' हैं।


तीस वर्षीय महिला प्रशिक्षु ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि साथी प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ने 23 जून से एक 'इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप' के जरिए उसे आपत्तिजनक संदेश भेजकर परेशान किया। इसके अलावा, उसने अकादमी के भीतर उसके दोस्तों के सामने भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी ने उस पर एक अन्य प्रशिक्षु के साथ शारीरिक संबंध होने का झूठा आरोप लगाया और इस संबंध को स्वीकार करने का दबाव बनाया।


पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि नौ जुलाई को आरोपी ने उसे गलत तरीके से रोका, उसे अपने कमरे में ले गया, बाल पकड़े, गला घोंटने की कोशिश की और गर्दन पर चाकू रखकर उसे कमरे से बाहर नहीं जाने दिया। उसने यह भी कहा कि आरोपी ने उसकी जानकारी या सहमति के बिना उसका एक निजी वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से उसके पति को भेजने का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर अट्टापुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।