हैदराबाद में BRS विधायक पर भूमि अतिक्रमण का मामला दर्ज
भूमि अतिक्रमण का मामला
हैदराबाद, 2 जनवरी: साइबराबाद पुलिस ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायक कोठा प्रभाकर रेड्डी के खिलाफ दुर्गम चेरुवु में अतिक्रमण करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
यह मामला हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) की शिकायत पर माधापुर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान रोकथाम अधिनियम (PDPP) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
शिकायत में कहा गया है कि 2014 में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) ने दुर्गम चेरुवु के संबंध में एक पूर्ण टैंक स्तर (FTL) प्राथमिक अधिसूचना जारी की थी।
इसके बावजूद, कोठा प्रभाकर रेड्डी और वेंकट रेड्डी ने लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में अतिक्रमण किया है, जिसमें झील के क्षेत्र को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया गया है। वे अतिक्रमित भूमि का उपयोग निजी परिवहन पार्किंग के लिए कर रहे हैं और अवैध रूप से पैसे कमा रहे हैं। HYDRAA ने अपनी शिकायत में कहा कि यह अतिक्रमण 2014 से जारी है।
HYDRAA ने दो दिन पहले दुर्गम चेरुवु में अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। इस पहल के तहत, माधापुर में इनॉर्बिट मॉल के पास लगभग पांच एकड़ अतिक्रमित झील क्षेत्र को साफ किया गया।
अतिक्रमित क्षेत्र को मिट्टी से भरा गया था और इसे स्कूल बसों और आईटी कंपनियों के वाहनों के लिए पार्किंग क्षेत्र के रूप में अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा था।
अतिक्रमणकर्ता कथित तौर पर हर महीने 50 लाख रुपये कमा रहे थे। HYDRAA के अधिकारियों ने वाहनों को हटाया, झील की सीमा के चारों ओर बाड़ लगाई और डंप की गई मिट्टी को हटाने के लिए कदम उठाए।
HYDRA आयुक्त ए. वी. रंगनाथ ने प्रजावाणी कार्यक्रम के दौरान शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया।
अधिकारियों के अनुसार, दुर्गम चेरुवु, जो कभी 160 एकड़ में फैला था, अब व्यवस्थित अतिक्रमण और डंपिंग गतिविधियों के कारण 116 एकड़ तक सिकुड़ गया है। मिट्टी से 10-15 मीटर की गहराई तक अवैध भराई के कारण झील क्षेत्र का धीरे-धीरे कब्जा हो गया है, जिससे झील के चारों ओर प्रस्तावित वॉकिंग ट्रैक में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।