हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने कर्मचारी के वेतन में देरी का लिया संज्ञान
हरियाणा मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई
चंडीगढ़, 18 अगस्त: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि रोहतक के एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को पोस्ट-कोविड अवधि में वेतन नहीं मिला, क्योंकि उसके आधार रिकॉर्ड में उसे 'मृत' दर्शाया गया है।
हालांकि, वह जीवित है और नियमित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है।
इस प्रशासनिक चूक के कारण, कर्मचारी को लंबे समय तक उसकी वैध पारिश्रमिक से वंचित रखा गया है।
आयोग ने पाया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने एचकेआरएन पोर्टल पर कर्मचारी का रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया, जबकि उसे 'मृत' स्थिति के बारे में जानकारी थी।
इस निष्क्रियता ने शिकायतकर्ता को वित्तीय कठिनाई और मानसिक तनाव का सामना करने पर मजबूर किया, जिससे उसके गरिमापूर्ण कार्य करने के अधिकार का उल्लंघन हुआ।
आयोग ने चिंता व्यक्त की कि ऐसे त्रुटियाँ किसी व्यक्ति की आजीविका, आत्मविश्वास और मानसिक शांति पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं।
आयोग की पूर्ण पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा और सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया शामिल हैं, ने कहा कि ऐसा व्यवहार संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संधि के अनुच्छेद 7 के विपरीत है, जो कार्य की उचित और अनुकूल परिस्थितियों के अधिकार को मान्यता देता है।
कार्य के लिए वेतन का न मिलना कर्मचारी के मानवाधिकारों का उल्लंघन है, विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका और गरिमा के अधिकार का।
विभाग की निष्क्रियता आय के मनमाने वंचन के समान है, जिससे शिकायतकर्ता की अपनी और अपने परिवार की देखभाल करने की क्षमता प्रभावित होती है।
आयोग ने इस स्थिति पर विचार करते हुए शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक 'जूलियस सीज़र' का एक भाव याद किया, जिसमें कहा गया है कि 'कभी-कभी मृतक जीवितों से अधिक प्रभाव डाल सकते हैं'।
हालांकि, आयोग ने देखा कि इस मामले में यह विचार उलट गया है: एक व्यक्ति जो निश्चित रूप से जीवित है और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, उसे आधिकारिक रूप से मृत माना जा रहा है। यह गलत वर्गीकरण न केवल उसे उसके अधिकारिक वेतन से वंचित करता है, बल्कि उसे अपमान और अनावश्यक कठिनाई का सामना करने पर मजबूर करता है।
एक जीवित कर्मचारी की सेवा को इस तरह नजरअंदाज करना एक प्रशासनिक विफलता है जिसे आयोग नजरअंदाज नहीं कर सकता।
प्रारंभिक साक्ष्य मिलने पर आयोग ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है ताकि कर्मचारी का वेतन बहाल किया जा सके, सभी रिकॉर्ड को सही किया जा सके, और भविष्य में किसी भी कर्मचारी को ऐसी अनियमित और अन्यायपूर्ण स्थिति का सामना न करना पड़े।
आयोग ने अतिरिक्त उप आयुक्त, रोहतक और नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) के आयुक्त और सचिव से शिकायतकर्ता के आधार रिकॉर्ड में आवश्यक सुधारों पर रिपोर्ट मांगी है, जो 23 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले प्रस्तुत की जाएगी।