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हरियाणा के नूह में ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा के लिए कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध

हरियाणा के नूह जिले में आज ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूल बंद रहेंगे और हथियारों पर रोक लगा दी गई है। यात्रा के दौरान धार्मिक उत्तेजना फैलाने वाले सामग्री के उपयोग पर भी पाबंदी है। पिछले साल हुई हिंसा के कारण यह कदम उठाया गया है, जिसमें कई लोग मारे गए थे। जानें इस स्थिति के पीछे की पूरी कहानी और सुरक्षा उपायों के बारे में।
 

सख्त सुरक्षा उपायों के साथ यात्रा का आयोजन

हरियाणा के नूह जिले में आज ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए कर्फ्यू जैसे हालात होंगे। इस दौरान जिले के सभी स्कूल भी बंद रहेंगे।


हथियारों पर प्रतिबंध

रविवार को जिला मजिस्ट्रेट विश्वराम कुमार मीना ने आदेश जारी किया, जिसमें सभी प्रकार के हथियारों, जैसे लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्र, तलवारें, डंडे, त्रिशूल, छड़ें, चाकू और चेन ले जाने पर रोक लगा दी गई। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है, लेकिन सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा पहने जाने वाले कृपाण को इस नियम से छूट दी गई है।


डीजे और लाउडस्पीकर पर रोक

मजिस्ट्रेट के निर्देश के अनुसार, यात्रा के दौरान धार्मिक रूप से उत्तेजक या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले सामग्री के साथ डीजे, लाउडस्पीकर या ध्वनि बढ़ाने वाले उपकरणों का उपयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। हरियाणा सरकार ने सुरक्षा बढ़ाते हुए लगभग 2,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है और क्षेत्र में सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित की है।


क्यों हैं ये प्रतिबंध? 2023 में नूह में हुई हिंसा

जुलाई 2023 में नूह जिले में ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी। यह यात्रा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित की गई थी। इस दौरान एक भीड़ ने जुलूस पर हमला किया, जिसमें पांच लोग, जिनमें दो होमगार्ड शामिल थे, मारे गए और कई लोग घायल हुए। गुरुग्राम में एक नायब इमाम की हत्या भी हुई थी।


यात्रा मार्ग पर मांस की बिक्री पर रोक

यात्रा के मार्ग पर मांस की बिक्री पर भी रविवार को रोक लगा दी गई। कांवड़ मार्ग पर मांस की दुकानों को 24 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है।