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हरदीप सिंह पुरी की बेटी ने झूठी पोस्टों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी, हिमायनी पुरी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में उन झूठी और दुर्भावनापूर्ण सोशल मीडिया पोस्टों के खिलाफ याचिका दायर की है, जिनमें उन्हें जेफरी एपस्टीन से जोड़ा गया है। उन्होंने 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से मानहानिकारक सामग्री हटाने का अनुरोध किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से झूठे आरोप फैलाए जा रहे हैं। इस मामले की सुनवाई जल्द ही होने की संभावना है।
 

याचिका का विवरण

दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी, हिमायनी पुरी ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्टों के खिलाफ याचिका दायर की है, जिन्हें उन्होंने "झूठी और दुर्भावनापूर्ण" बताया है। इन पोस्टों में उन्हें बाल यौन शोषण के आरोपी जेफरी एपस्टीन से जोड़ा गया है। याचिका में पुरी ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और खातों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन पर उनके बारे में मानहानिकारक सामग्री फैलाने का आरोप है। याचिका में अदालत से एक्स, गूगल, मेटा और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्मों को झूठी और मानहानिकारक पोस्ट हटाने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।


हर्जाने की मांग

पुरी ने 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की है और अदालत से अज्ञात व्यक्तियों (जिनके नाम 'जॉन डो' या 'अशोक कुमार' हैं) के खिलाफ इंटरनेट से कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। मानहानि के मुकदमे के अनुसार, 22 फरवरी, 2026 से शुरू होकर, कई सोशल मीडिया संस्थाओं ने कथित तौर पर ये दावे फैलाना शुरू कर दिया कि उनका जेफरी एपस्टीन और/या उनकी आपराधिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यावसायिक, वित्तीय, व्यक्तिगत या अन्य नेटवर्क संबंध था।


आरोपों का विवरण

इन पोस्टों और रिपोर्टों में यह भी आरोप लगाया गया कि रियल पार्टनर्स एलएलसी, जहां पुरी कार्यरत थीं, को एपस्टीन या उनके सहयोगियों से धन, वित्तीय लाभ या भ्रष्टाचार से प्राप्त धन प्राप्त हुआ था। कुछ दावों में यह भी आरोप लगाया गया कि रॉबर्ट मिलार्ड ने लेहमन ब्रदर्स के पतन की साजिश रचने के लिए पुरी के साथ मिलकर काम किया।


मानहानि का मुकदमा

मुकदमे में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 14 और कई अज्ञात जॉन डो/अशोक कुमार ने सनसनीखेज और भ्रामक प्रारूपों, जिनमें संपादित वीडियो, भ्रामक कैप्शन और छेड़छाड़ किए गए थंबनेल शामिल हैं, के माध्यम से इन निराधार आरोपों को रणनीतिक रूप से फैलाया है। याचिका में आगे दावा किया गया है कि पुरी को भारत और वैश्विक स्तर पर बदनाम करने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से सुनियोजित और प्रेरित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।


सुनवाई की संभावना

याचिका में कहा गया है कि हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं, इसी कारण उनकी बेटी, जो एक असाधारण रूप से कुशल और आत्मनिर्भर पेशेवर हैं, पर इस तरह के दुर्भावनापूर्ण हमले किए जा रहे हैं। इस मामले की सुनवाई मंगलवार या बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में होने की संभावना है।