सोनितपुर में नदी किनारे पिकनिक स्थलों पर प्रतिबंध
सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम
तेज़पुर, 6 जुलाई: हाल ही में सैजियोसा इको-टूरिज्म ज़ोन के पास बोरडिकोराई नदी में डूबने की घटना के मद्देनजर, सोनितपुर के जिला मजिस्ट्रेट अंकुर भाराली ने जिले में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए धारा 163 के तहत एक निषेधात्मक आदेश जारी किया है।
पश्चिम असम वन्यजीव प्रभाग के विभागीय वन अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, सप्ताहांत और त्योहारों के दौरान जिया-भाराली और बोरडिकोराई जैसे नदी किनारे पिकनिक स्थलों पर जनसमूह बढ़ रहा है। ये क्षेत्र, साथ ही रुद्रपद, देबिसिंग घाट, गणेश घाट और अन्य स्थलों के साथ, बाढ़ के मौसम में और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के उफान के दौरान विशेष रूप से संवेदनशील हो जाते हैं। इससे डूबने का खतरा बढ़ जाता है।
इसलिए, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के निकट जिया-भाराली और बोर-डिकोराई के पिकनिक क्षेत्रों, साथ ही भालुकपोंग, 13 मील, 12 मील और सैजियोसा जैसे स्थलों में प्रवेश पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके अलावा, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देशित किया गया है। वन विभाग की मदद से चेतावनी संकेत और जन जागरूकता उपाय भी लगाए जाएंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवधि के दौरान नदी किनारे पिकनिक स्थलों पर जाने से बचें।