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सोनभद्र में हेरोइन रखने के मामले में 10 साल की सजा

सोनभद्र जिले की अदालत ने 15 साल पुराने हेरोइन रखने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला 2010 में शुरू हुआ था, जब पुलिस ने आरोपी के पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
 

सोनभद्र अदालत का फैसला

सोनभद्र जिले की एक अदालत ने मादक पदार्थ हेरोइन रखने के 15 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को उसे 10 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।


शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्रा के अनुसार, 31 मार्च 2010 को पुलिस ने वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर गश्त के दौरान विश्वामित्र राय नामक व्यक्ति के पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।


उन्होंने बताया कि आरोपी, जो गाजीपुर के भांवरकोल का निवासी है, के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस अधिनियम) आबिद शमीम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राय को दोषी पाया और उसे 10 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।