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सोनभद्र में हत्या के मामले में दोषी को 10 साल की सजा

सोनभद्र जिले की अदालत ने एक हत्या के मामले में आरोपी विनोद वैगा को 10 साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। यह मामला तीन साल पहले की घटना से जुड़ा है, जब एक व्यक्ति का शव उसके घर के पास मिला था। अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के बारे में।
 

सोनभद्र में हत्या का मामला

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में एक व्यक्ति को मंगलवार को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इस संबंध में जानकारी एक सरकारी अधिवक्ता ने दी।


सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने बिल्ली मारकुंडी के निवासी विनोद वैगा को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा और 20,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


घटना का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि 5 सितंबर 2022 को चोपन थाना क्षेत्र के निवासी कमलेश कुमार गौड़ ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से पुलिस को सूचित किया कि उसका बड़ा भाई रविशंकर गौड़ 31 अगस्त 2022 को गौशाला की ओर गया था, लेकिन वापस नहीं आया।


वादी ने पुलिस को बताया कि जब उसने अपने भाई का पता लगाने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने कहा कि वह विनोद बैगा के घर की ओर जाते हुए देखा गया था। अगले दिन, उसके भाई का शव विनोद बैगा के घर के पास मिला।


पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पर्याप्त सबूत मिलने पर अदालत में विनोद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।