सैफ अली खान पर हमले के आरोपी की पुलिस रिमांड बढ़ाई गई
सैफ अली खान पर हमले का मामला
मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को आज अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। आज ही उसकी पुलिस रिमांड समाप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की मांग की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले में पर्याप्त प्रगति हुई है और अन्य पहलुओं की जांच आवश्यक है। यह अपराध गंभीर है और इसे सत्र न्यायालय में विचारणीय माना गया। आरोपी की बेगुनाही का पता लगाने के लिए जांच आवश्यक है, इसलिए सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बीएनएसएस धारा 35 के तहत नोटिस से संबंधित प्रस्तुतियां लागू नहीं होती हैं। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि गिरफ्तारी अवैध है।
सैफ अली खान का बयान
पुलिस के अनुसार, सैफ ने बताया कि 16 जनवरी की रात वह और उनकी पत्नी करीना कपूर अपने बेडरूम में थे, जब उन्होंने अपनी नर्स एलियामा फिलिप की चीखें सुनीं। सैफ ने कहा कि वे दोनों तुरंत जहांगीर के कमरे की ओर दौड़े, जहां एलियामा भी सो रही थी। वहां उन्होंने एक अजनबी को देखा, जबकि जहांगीर भी रो रहा था।
सैफ ने कहा कि उन्होंने हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन हमलावर ने उनकी पीठ, गर्दन और अन्य स्थानों पर कई बार चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी तरह उन्होंने खुद को छुड़ाया और हमलावर को पीछे धक्का दिया।
चाकू का तीसरा टुकड़ा बरामद
सैफ अली खान पर 16 जनवरी को हुए हमले में इस्तेमाल चाकू का तीसरा टुकड़ा बरामद कर लिया गया है। बांद्रा थाने के अधिकारियों ने बताया कि चाकू का यह टुकड़ा, जिसमें हैंडल और ब्लेड का कुछ हिस्सा शामिल है, बांद्रा तालाब के पास से मिला। यह स्थान अभिनेता के घर से एक किलोमीटर से अधिक दूर है। पुलिस ने आरोपी को बुधवार शाम झील के पास ले जाकर चाकू का गायब हिस्सा बरामद किया।
आरोपी के पिता का बयान
शरीफुल के पिता अमीन ने कहा कि उनका बेटा बिना किसी दस्तावेज के भारत आया था। उसने बताया था कि वह भारत के किसी राज्य में होटल में काम करता है और हर महीने 10-12 हजार रुपये भेजता है। अमीन ने कहा कि उनका बेटा पिछले साल मार्च के अंत में भारत आया था और वह खालिदा जिया की पार्टी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा सैफ अली खान का नाम कभी नहीं लिया और वे उसे जानते भी नहीं हैं।