सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूबर्स और डिजिटल प्रकाशकों को भेजे नोटिस
हालिया घटनाक्रम
हाल ही में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने कई यूट्यूबर्स और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई दिल्ली की एक अदालत के आदेश का पालन न करने के कारण की गई है, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया गया था।
अदालत का आदेश
यह आदेश 6 सितंबर को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के सीनियर सिविल जज द्वारा जारी किया गया था। इसमें कई यूट्यूब चैनलों और स्वतंत्र इंस्टाग्राम हैंडल को पांच दिनों के भीतर आपत्तिजनक वीडियो, लेख और पोस्ट हटाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, अनुपालन न होने के कारण मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।
सरकारी निर्देश
16 सितंबर को, MIB ने 13 डिजिटल प्रकाशकों को औपचारिक नोटिस भेजा, जिसमें अदालत के आदेश का पालन न करने का उल्लेख किया गया। मंत्रालय ने प्रकाशकों को 36 घंटे के भीतर विवादित सामग्री हटाने और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
नोटिस में उल्लिखित जानकारी
नोटिस के अनुसार, 138 यूट्यूब लिंक और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट को झंडा लगाया गया है, और एक विशेष चैनल को अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड से संबंधित 42 वीडियो हटाने के लिए कहा गया है।
सरकारी संचार का विवरण
सरकारी संचार में कहा गया है, "यह मंत्रालय को सूचित किया गया है कि उपरोक्त आदेश का पालन निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया गया है। इसलिए, आपको अनुपालन के लिए उचित कार्रवाई करने और इस संचार के 36 घंटे के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।"
मीडिया आउटलेट्स पर प्रभाव
इस आदेश में कई पत्रकारों, मीडिया हाउसों और स्वतंत्र सामग्री निर्माताओं का नाम शामिल है, जो ऑनलाइन गलत, भ्रामक या अपमानजनक जानकारी के प्रसार के खिलाफ सरकार की सख्त स्थिति को दर्शाता है।
आदेश की एक प्रति गूगल और मेटा के साथ भी साझा की गई है ताकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर विवादित सामग्री के वितरण को प्रतिबंधित किया जा सके।