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सुलतानपुर में बुजुर्ग को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा

सुलतानपुर की विशेष अदालत ने एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2024 में गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने पीड़िता को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
 

विशेष अदालत का फैसला

सुलतानपुर की एक विशेष अदालत ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को मोहम्मद अख्तर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


मामले का विवरण

विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह के अनुसार, यह मामला 2024 में गोसाईगंज थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने शिकायत में बताया कि 11 फरवरी 2024 को जब वह और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे, तब मोहम्मद अख्तर उनके घर आया।


दुष्कर्म की घटना

आरोप है कि अख्तर ने बहलाकर उनकी बेटी को जंगल की ओर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने अख्तर को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।