सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर केंद्र को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। कोर्ट ने पूछा कि पत्नी को हिरासत आदेश क्यों नहीं दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। जानें इस केस के बारे में और क्या कहा गया कोर्ट में।
Oct 6, 2025, 12:31 IST
सोनम वांगचुक केस में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
सोनम वांगचुक केस
सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी जस्टिस अंजनिया की बेंच ने इस मामले में आदेश दिया है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उन पर लद्दाख में हिंसक प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। गीतांजलि ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है।
गीतांजलि ने हैबियस कॉरपस याचिका में तत्काल रिहाई की मांग की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि सोनम वांगचुक की पत्नी को हिरासत आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आदेश देने से परिवार नया आधार बना सकता है।
मामले को सनसनीखेज न बनाने की अपील
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जब तक हिरासत के आधार नहीं मिलेंगे, याचिका में क्या चुनौती देंगे? कोर्ट ने कहा कि पत्नी को आदेश देने पर इसे नए आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सभी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं और रिकॉर्ड पर रखे जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी को मिलने की अनुमति है और मामले को बेवजह सनसनीखेज न बनाया जाए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि कृपया संशय में न रहें। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि वे आदेश को चुनौती देने के लिए कोई नया आधार बनाएं। कोर्ट ने कहा कि सिब्बल का कहना है कि उनकी पत्नी को हिरासत के आधार न दिए जाने को हिरासत आदेश को चुनौती देने का आधार नहीं माना जा सकता।
जानकारी की कमी पर सवाल
सिब्बल ने कहा कि बिना आधार जाने मैं आदेश को कैसे चुनौती दे सकता हूं? उन्होंने कहा कि कृपया इसे तब तक रिकॉर्ड न करें जब तक हमें तुरंत इसकी जानकारी न दी जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। सिब्बल ने कहा कि हम भी जानते हैं कि क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है? कोर्ट ने कहा कि पत्नी को निश्चित रूप से प्रवेश मिलेगा।