सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज़ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई को स्थगित कर दिया। लीना ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में उच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के निकट होने के कारण स्थगन की मांग करना उचित नहीं है। चंद्रशेखर और उनकी पत्नी पर संगठित अपराध का आरोप है और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
Sep 3, 2025, 18:45 IST
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज़ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई को स्थगित कर दिया। लीना ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी ज़मानत याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग की थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना उचित नहीं है। पीठ ने कहा कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के निकट होने के कारण हर कोई यहाँ आकर स्थगन की मांग नहीं कर सकता।
लीना पॉलोज़ का मामला
पॉलोज़ के वकील ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के लिए हर दिन सूचीबद्ध होने के बावजूद, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंद्रशेखर और उनकी पत्नी पॉलोज़, धोखाधड़ी और जबरन वसूली के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के इरादे से 2013 से अपने सहयोगियों के साथ एक संगठित अपराध गिरोह का संचालन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2021 में धोखाधड़ी के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया था, और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
चंद्रशेखर पर आरोप
दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ देश में कई अलग-अलग जांच चल रही हैं। इसके अलावा, वे प्रवर्तन निदेशालय के एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।