सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से हटाए गए व्यक्तियों को मतदान अधिकार देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने उन व्यक्तियों को मतदान अधिकार देने से इनकार कर दिया है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने अदालत में 16 लाख अपीलों का जिक्र किया, लेकिन अदालत ने इस पर सहमति नहीं जताई। जानें इस निर्णय के पीछे का कारण और इसके संभावित प्रभाव।
Apr 13, 2026, 17:39 IST
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन व्यक्तियों को अंतरिम मतदान अधिकार देने से मना कर दिया है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। यह निर्णय उन लोगों पर लागू होता है जिनकी अपीलें अभी भी अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित हैं।
सुनवाई के दौरान, तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने अदालत को बताया कि लगभग 16 लाख अपीलें दायर की गई हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि इन व्यक्तियों को आगामी दो चरणों के चुनावों में मतदान करने की अनुमति दी जाए।
हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि ऐसी अनुमति देना पूरी तरह से असंभव है।