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सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु वोटर लिस्ट हेराफेरी की जांच याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु सेंट्रल में वोटर लिस्ट में कथित हेराफेरी की एसआईटी जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत का दावा किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के समक्ष अपनी याचिका पेश करने की सलाह दी। जानें इस मामले में और क्या हुआ।
 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय


सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु सेंट्रल में वोटर लिस्ट में कथित हेराफेरी की एसआईटी जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एसआईटी जांच की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने से मना कर दिया। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि जब तक वोटर लिस्ट का स्वतंत्र ऑडिट पूरा नहीं होता, तब तक उसमें कोई संशोधन न किया जाए।


जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे अपनी याचिका चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। पीठ ने कहा कि वे इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते, जो जनहित में दायर की गई बताई जा रही है। याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के समक्ष अपनी याचिका पेश कर सकते हैं।


चुनाव आयोग ने याचिका को अस्वीकार किया

याचिकाकर्ता के वकील रोहित पांडे ने बताया कि उन्होंने पहले ही चुनाव आयोग के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से याचिका पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।


राहुल गांधी के आरोप

इस याचिका में राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत से चुनावों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने इसे वोट चोरी का नाम दिया था और कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर लिस्ट के विश्लेषण का हवाला दिया था।