×

सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के उपयोग पर रोक लगाने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें पैलेट गन के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह याचिका इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक यशोवर्धन आज़ाद द्वारा दायर की गई थी, जो दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए थे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका में संशोधन करने का निर्देश दिया है और केंद्र से पैलेट गन के उपयोग से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी मांगी है।
 

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण कदम

बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। अदालत ने केंद्र से यह भी जानकारी मांगी है कि पैलेट गन के उपयोग के लिए क्या मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP) हैं और किन परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जा सकता है। यह याचिका इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक यशोवर्धन आज़ाद और दो अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थी, जो 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में पैलेट गन से घायल हुए थे।


याचिकाकर्ताओं को संशोधन करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अपनी याचिका में बदलाव करने को कहा

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका में संशोधन करने के लिए कहा, जिसमें पैलेट गन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने यह संकेत दिया कि याचिका में उचित संशोधन आवश्यक हैं और केंद्र को यह निर्देश दिया कि वह उस SOP को रिकॉर्ड पर रखे, जिसके तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ पैलेट गन का उपयोग करती हैं। सरकार के जवाब के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।