सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को दिया बड़ा झटका, FIR बरकरार
नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से झटका
नेहा सिंह राठौर को कोर्ट से झटका.
गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका मिला है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह एफआईआर पहलगाम आतंकी हमले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव और हिंदू-मुस्लिम राजनीति पर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के संदर्भ में दर्ज की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क किया कि नेहा पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप गलत तरीके से लगाए गए हैं। नेहा ने अदालत से पूरी एफआईआर रद्द करने की बजाय कुछ विशेष धाराएं हटाने की मांग की है.
जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि अदालत इस समय ‘विद्रोह के आरोप’ (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने) के मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को आरोप तय करते समय ये मुद्दे उठाने की स्वतंत्रता भी दी है। उल्लेखनीय है कि नेहा सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें एफआईआर रद्द करने से इनकार किया गया था.
नेहा के खिलाफ FIR दर्ज करने वाला कौन है?
इस एफआईआर में नेहा सिंह पर एक विशेष धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने और देश की एकता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। हजरतगंज थाने में अभय प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने नेहा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अभय सिंह ने नेहा पर धार्मिक आधार पर एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़काने की बार-बार कोशिश करने का आरोप लगाया था.
नेहा सिंह की याचिका में क्या कहा गया?
गायिका ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि उन्हें भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत गलत तरीके से फंसाया गया है। इसमें सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देना, शांति भंग करना और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना शामिल है। उन पर आईटी एक्ट के तहत भी आरोप लगाए गए हैं.