सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। अदालत ने उस आदेश को निलंबित कर दिया, जिसमें दिल्ली सरकार को ‘पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन’ (PM-ABHIM) को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ 5 जनवरी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 24 दिसंबर 2024 के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया।
दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से अनुरोध किया कि याचिका पर नोटिस जारी किया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार को केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि उच्च न्यायालय कैसे दिल्ली सरकार को नीतिगत मामलों में केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर सकता है।
दिल्ली सरकार की याचिका अधिवक्ता तल्हा अब्दुल रहमान के माध्यम से दायर की गई थी।
उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि ‘पीएम-एबीएचआईएम’ को लागू करना आवश्यक है ताकि दिल्ली के निवासी इसके लाभों से वंचित न रहें। अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली में इस योजना का कार्यान्वयन उचित नहीं होगा, जबकि अन्य 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे पहले ही लागू कर चुके हैं।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर 5 जनवरी, 2025 तक हस्ताक्षर किए जाएं। यह एमओयू आदर्श आचार संहिता के बावजूद हस्ताक्षरित किया जाएगा, क्योंकि इसकी निगरानी अदालत द्वारा की जाएगी और यह दिल्ली के नागरिकों के लाभ के लिए है।