सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ ईडी की एफआईआर रद्द करने से किया इनकार
जैकलीन फर्नांडीज की कानूनी लड़ाई जारी
नई दिल्ली: अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सोमवार को अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। जैकलीन का कहना है कि उनका सुकेश चंद्रशेखर से कोई संबंध नहीं है और उन्हें इस मामले में निर्दोष माना जाना चाहिए। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा दायर मामले को खारिज करने की उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फर्नांडीज के वकील मुकुल रोहतगी से कहा, 'हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे।'
फर्नांडीज ने वकील सुमीर सोढ़ी के माध्यम से उच्च न्यायालय के तीन जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दर्ज केस को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फर्नांडीज को आरोपी माना गया है और उन्हें ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होना पड़ा था। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
अदालत में अपने बचाव में, जैकलीन ने सभी आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण है और वे निर्दोष हैं। हाल ही में विवादों में घिरी रहने के बावजूद, जैकलीन फर्नांडीज ने अपनी नेकदिली से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने हाल ही में एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चे की मदद की, जिसका वीडियो मुंबई के समाजसेवी हुसैन मंसूरी ने साझा किया।