सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट को दिया संरक्षण, विवादास्पद पोस्ट पर उठे सवाल
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक कार्टून साझा करने के आरोप में फंसे कार्टूनिस्ट को सुरक्षा प्रदान की। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कार्टूनिस्ट ने सोशल मीडिया पर कोई और विवादास्पद सामग्री साझा की, तो राज्य कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने ऑनलाइन अपमानजनक पोस्ट के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि लोग किसी के बारे में कुछ भी कहने में संकोच नहीं करते।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश
कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 3 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार किया गया था।
विवाद और शिकायत
मालवीय पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा करके हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुँचाया। इस मामले में वकील और आरएसएस कार्यकर्ता विनय जोशी की शिकायत पर मई में इंदौर के लसूड़िया पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।
अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत मालवीय को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। मामले की अगली सुनवाई 15 अगस्त के बाद होगी। अदालत ने कहा कि यदि मालवीय द्वारा कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, तो शिकायतकर्ता अदालत में आ सकते हैं।