सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ की जांच CBI को सौंपी, निगरानी के लिए बनाई सुपरवाइजरी कमेटी
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने करूर हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी है.
तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की जांच अब सीबीआई द्वारा की जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है। पिछले शुक्रवार को, अदालत ने अभिनेता विजय की पार्टी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की थी, जिसके बाद आज यह निर्णय लिया गया। कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक को निर्देश दिया है कि वे एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त करें और अन्य अधिकारियों को भी सहयोग के लिए तैनात करें।
इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने करूर पुलिस, एसएचओ, पहले से गठित एसआईटी और मुख्यमंत्री द्वारा गठित जांच आयोग को निर्देश दिया है कि वे सभी दस्तावेज, डिजिटल सबूत और केस फाइलें सीबीआई को सौंपें। अदालत ने तमिलनाडु सरकार को भी निर्देश दिया है कि वह सीबीआई को पूरी सहायता प्रदान करे और आवश्यकतानुसार लॉजिस्टिक सहायता भी उपलब्ध कराए।
जांच की निगरानी के लिए सुपरवाइजरी कमेटी का गठन
सीबीआई की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय सुपरवाइजरी कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सीबीआई की जांच पर नजर रखेगी और आवश्यक निर्देश भी देगी। इस आदेश के बाद करूर भगदड़ की एसआईटी और एकल सदस्यीय आयोग की नियुक्ति से संबंधित मद्रास हाई कोर्ट का आदेश फिलहाल निलंबित रहेगा।
अभिनेता विजय की पार्टी ने की थी याचिका दायर
अभिनेता विजय की पार्टी ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि घटना के बाद विजय खुद कार्यक्रम स्थल से नहीं निकले थे, बल्कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें जाने के लिए कहा था। इसके अलावा, याचिका में मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणियों को अनुचित बताया गया था।
27 सितंबर को हुआ था हादसा, 41 लोगों की हुई थी मौत
करूर में 27 सितंबर, 2025 को एक बड़ा हादसा हुआ जब अभिनेता विजय की जनसभा में भगदड़ मच गई। प्रारंभ में जनसभा में एक बच्ची के खोने की सूचना आई, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। भीड़ अधिक थी और गर्मी के कारण लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, जिससे कई लोग बेहोश हो गए। इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई।