×

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की, जांच को जल्द पूरा करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने यूपी पुलिस को जांच को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। अब्बास अंसारी की कानूनी टीम ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार ने गलत हलफनामा दायर किया है। अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी, जिसमें उनकी जमानत पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के आदेश के पीछे की वजहें।
 

अब्बास अंसारी को मिली बड़ी निराशा


गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है और यूपी पुलिस को जांच को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल को अब तक रिमांड पर नहीं लिया गया है और कोई ठोस जांच नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि अब्बास रमजान से पहले जेल से बाहर आने की उम्मीद कर रहे थे। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "जो लोग धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं।"


जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह शामिल थे, ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी के खिलाफ चल रही जांच को जल्द पूरा किया जाए और 10 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने के बाद ही उनकी जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा।


हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज

इससे पहले, 18 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं और जांच अभी जारी है।


अगली सुनवाई की तारीख

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 6 मार्च तय की है। अब्बास अंसारी की कानूनी टीम का कहना है कि यूपी सरकार ने मामले में गलत हलफनामा दायर किया है और उनके खिलाफ कोई जांच बाकी नहीं है। दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि अभी मामले में और स्पष्टीकरण की जरूरत है।


फिलहाल, अब्बास अंसारी को जेल में रहना होगा और उनकी जमानत याचिका पर अंतिम फैसला 6 मार्च को होगा।