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सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की याचिका खारिज की, जालसाजी के मामले में कार्यवाही जारी

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने फर्जी पासपोर्ट से जुड़े जालसाजी मामलों में चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी। न्यायालय ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का पूर्व आदेश सही था, जिसमें कहा गया था कि मामले में पर्याप्त सबूत हैं। अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस निर्णय के बाद, मामला निचली अदालत में आगे बढ़ेगा।
 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया है। इस याचिका में उन्होंने फर्जी पासपोर्ट प्राप्त करने से संबंधित दो जालसाजी मामलों में चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया, जिसमें अब्दुल्ला की राहत की मांग को खारिज कर दिया गया था।


जालसाजी और गलत जानकारी के आरोप

अब्दुल्ला आजम पर पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय जाली दस्तावेज और गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आरोप हैं। आरोपों में यह कहा गया है कि आजम खान के बेटे ने आधिकारिक यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अपनी जन्मतिथि और पहचान से संबंधित दस्तावेजों में हेराफेरी की। अधिकारियों ने अब्दुल्ला के खिलाफ एक सत्यापन प्रक्रिया के बाद कार्यवाही शुरू की, जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां पाई गईं। ये मामले खान परिवार के सामने आई कानूनी चुनौतियों के समूह का हिस्सा हैं।


उच्च न्यायालय का आदेश

पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब्दुल्ला की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि मुकदमे को जारी रखने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे आरोपों की कार्यवाही को शीघ्र समाप्त करने के बजाय एक विस्तृत न्यायिक जांच आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप से इनकार करने के बाद, यह मामला अब निचली अदालत में आगे बढ़ेगा।