सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई बम धमाकों के मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसने 2006 में हुए मुंबई ट्रेन बम धमाकों के मामले में सभी बारह दोषियों को बरी कर दिया था। इस घटना में 189 लोगों की जान गई थी।
महत्वपूर्ण जानकारी
महाराष्ट्र के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि राज्य को इस मामले में तात्कालिक सुनवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "यह राज्य के लिए एक गंभीर मामला है... इसमें तात्कालिकता है।"
बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय
सोमवार को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सितंबर 2015 में एक विशेष अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को पलट दिया, जिसने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत पांच दोषियों को फांसी और सात को जीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
दोषियों ने अब लगभग 18 वर्ष जेल में बिताए हैं। विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को बरी किया था, लेकिन राज्य ने हाई कोर्ट में उस बरी किए गए व्यक्ति के खिलाफ अपील नहीं की। एक व्यक्ति की जेल में रहते हुए मृत्यु हो गई।