सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नया आदेश
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वे 31 जनवरी, 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित करें। इसके साथ ही, अदालत ने अधिकारियों को 10 अक्टूबर तक परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश भी दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ द्वारा पारित किया गया।
अदालत ने राज्य चुनाव आयोग पर 6 मई को स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा करने के लिए चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का स्पष्ट आदेश दिया था, लेकिन आयोग ने इस पर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, जिसके लिए अदालत ने असंतोष व्यक्त किया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत का सवाल
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, "क्या चुनाव पहले ही हो चुके हैं?" उन्होंने मई में दिए गए आदेश का उल्लेख किया जिसमें चार महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश था। महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने बताया कि परिसीमन प्रक्रिया चल रही है और राज्य चुनाव आयोग कुछ अतिरिक्त समय की मांग कर रहा है।
इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सवाल उठाया, "हम आपको जनवरी तक का समय क्यों दें?"
चुनावों की तैयारी
एक अन्य वकील ने जानकारी दी कि 29 नगर निगम हैं और पहली बार सभी के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "आपकी निष्क्रियता आपकी अक्षमता को दर्शाती है... कृपया मौखिक रूप से कारण स्पष्ट करें।"
वकील ने बताया कि उनके पास वर्तमान में 65,000 ईवीएम मशीनें हैं और उन्हें 50,000 और मशीनों की आवश्यकता है, जिसके लिए ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं। अदालत ने अब महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों के लिए एक नई समय सीमा निर्धारित की है और कहा है कि अब और विस्तार नहीं दिया जाएगा।