सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: एसआईआर की वैधता पर याचिकाएं खारिज
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एसआईआर (SIR) की वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के बाद, देश में एसआईआर की प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रहेगी।
अदालत ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई भी खामी या विसंगति नहीं पाई गई है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) के अधिकारों को मान्यता देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग को एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग ने कानून का दुरुपयोग नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है और एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े विवादों का समाधान हो गया है।