सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश: आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से संबंधित अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद सड़कों पर छोड़ने की अनुमति दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेबीज या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगा दी गई है।
पिछला आदेश और समीक्षा
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन शामिल थे, ने दिल्ली के सभी क्षेत्रों को "आवारा कुत्तों से मुक्त" करने का आदेश दिया था। इस आदेश में आवारा कुत्तों को फिर से सड़कों पर छोड़ने पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाए और किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।
नए निर्देशों का विवरण
सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में कहा है कि सभी संबंधित मामले अब कोर्ट के पास स्थानांतरित कर दिए गए हैं। आवारा कुत्तों पर प्रतिबंध लगाने वाला पूर्व आदेश यथावत रहेगा, लेकिन एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता को देखते हुए निर्देशों में संशोधन किया गया है। नगरपालिका अधिकारियों को आवारा कुत्तों को छोड़ने से रोकने वाले निर्देश को छोड़कर, अन्य सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
खाने के लिए विशेष क्षेत्र
नगरपालिका वार्डों में आवारा कुत्तों के लिए विशेष भोजन क्षेत्र निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। किसी भी स्थिति में कुत्तों को सार्वजनिक सड़कों पर खाना नहीं खिलाया जा सकता है, और उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कुत्ता प्रेमियों के लिए निर्देश
सभी कुत्ता प्रेमियों और गैर सरकारी संगठनों को, जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, क्रमशः 25,000 रुपये और 2,00,000 रुपये कुत्ता आश्रयों के लिए जमा करने होंगे।