सुप्रीम कोर्ट का एनबीई को नीट पीजी 2025 आंसर-की नीति का खुलासा करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को निर्देश दिया है.
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नीट पीजी 2025 से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई से आंसर-की जारी करने की प्रक्रिया का खुलासा करने को कहा है। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने एनबीई के वकील से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 के लिए विकल्प भरने की अंतिम तिथि को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है।
MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस में कहा गया है कि उम्मीदवारों को नियमित रूप से अपडेट्स की जांच करते रहना चाहिए। पहले जारी संभावित शेड्यूल के अनुसार, 50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा, 100 प्रतिशत डीम्ड/केंद्रीय विश्वविद्यालयों और एएफएमएस संस्थानों के लिए विकल्प भरने और लॉक करने की समय सीमा 28 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
नीट पीजी 2025 का मामला
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 परीक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सुनवाई की, जिसमें आंसर-की के प्रकाशन की पारदर्शिता का मुद्दा भी शामिल था। सुनवाई के दौरान, एनबीई के वकील ने कहा कि ये याचिकाएं कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रश्न पुस्तिकाओं की आंसर-की तक पहुंच की मांग करते हुए दायर की जा रही हैं, जिससे परीक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
26 सितंबर को न्यायमूर्ति जे बी पारदिवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने नीट-पीजी 2025 की आंसर-की प्रकाशित करने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र और एनबीई को नोटिस जारी किए थे। इससे पहले, 29 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने पारदर्शिता के लिए रॉ स्कोर, आंसर-की और सामान्यीकरण फाॅर्मूला प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।
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