सीबीआई ने एयरसेल मामले में मलेशियाई कंपनी के पूर्व निदेशक को समन किया
विशेष अदालत का नया आदेश
विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2006 में एयरसेल के अधिग्रहण से संबंधित एफआईपीबी मंजूरी के मामले में सीबीआई के अनुरोध पर मलेशियाई दूरसंचार कंपनी मैक्सिस और उसके पूर्व निदेशक ऑगस्टस राल्फ मार्शल को नया समन जारी किया है।
एजेंसी ने इस मामले में मलेशियाई कंपनी एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क को भी समन जारी करने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। सीबीआई ने मलेशिया में समन तामील करने के लिए अदालत से तीन महीने का समय मांगा है।
पहला आरोपपत्र और समन की प्रक्रिया
जांच एजेंसी ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और अन्य के खिलाफ 29 अगस्त, 2014 को अपना पहला आरोपपत्र दायर किया था। इसके बाद विशेष अदालत ने मलेशिया स्थित आरोपियों को कई बार समन जारी किए, लेकिन भारतीय उच्चायोग और गृह मंत्रालय के प्रयासों के बावजूद, उन्हें तामील नहीं कराया जा सका।
2015 में, वरिष्ठ लोक अभियोजक के के गोयल ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश को बताया था कि उच्चायोग और गृह मंत्रालय ने तीन बार समन तामील कराने की कोशिश की थी।
चिदंबरम का मौन
जांच एजेंसी ने 19 जुलाई, 2018 को चिदंबरम और अन्य के खिलाफ एक और आरोपपत्र दायर किया, जो अब भी विशेष अदालत के समक्ष है। हालांकि, चिदंबरम ने इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने से परहेज किया है।