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सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई 26 जून को

दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा दायर मानहानि शिकायत की सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की है। लिपिका ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके वैवाहिक विवाद के संदर्भ में अपमानजनक बयान दिए। इस मामले में आगे की सुनवाई 2025 में होगी, जिसमें सीतारमण पर झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान देने का आरोप है।
 

सुनवाई की तारीख तय

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर की गई आपराधिक मानहानि शिकायत की सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख निर्धारित की है।


लिपिका मित्रा ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री ने उनके वैवाहिक विवाद के संदर्भ में सोमनाथ भारती के बारे में बयान दिए थे। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सीतारमण के वकील के अनुरोध पर सुनवाई को स्थगित कर दिया।


न्यायाधीश ने मित्रा के वकील को शिकायत की एक प्रति विपक्षी पक्ष को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, 'आरोपी पक्ष ने वकालतनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है।'


न्यायाधीश ने यह भी बताया कि 'हालांकि समन विधिवत तामील हो गया है और इसकी पावती मिल गई है। आरोपी पक्ष ने शिकायत की एक प्रति मांगी है। शिकायतकर्ता पक्ष कथित अपमानजनक सामग्री/साक्षात्कार के लिंक के साथ इसकी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने के लिए सहमत है।'


उन्होंने आगे कहा, 'मामले पर विचार के लिए 26 जून, 2025 की तारीख तय की जाए।' सीतारमण पर 17 मई, 2024 को एक प्रेस वार्ता में भारती की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और आम चुनावों में उनकी जीत की संभावनाओं को कमजोर करने के इरादे से अपमानजनक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान देने का आरोप लगाया गया है।