सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत बढ़ाई
महंगाई राहत की नई घोषणा
केंद्र सरकार ने कुछ पुराने केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। महंगाई राहत, जिसे Dearness Relief (DR) कहा जाता है, को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय उन रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए है, जो अभी भी 5वें वेतन आयोग (5th CPC) के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
नए DR रेट्स की जानकारी
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) ने 22 मई 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें नए DR रेट्स की जानकारी दी गई। ये नए दरें 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। सरकारी आदेश में कहा गया है कि 5वें वेतन आयोग के तहत बेसिक एक्स-ग्रेशिया पेमेंट प्राप्त करने वाले CPF (Contributory Provident Fund) लाभार्थियों की महंगाई राहत में वृद्धि की जाएगी।
किसे मिलेगा लाभ?
यह बढ़ा हुआ DR केवल सीमित श्रेणी के पुराने CPF लाभार्थियों और उनके परिवार के योग्य सदस्यों को मिलेगा। पहली श्रेणी में वे CPF रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं, जो 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच रिटायर हुए और एक्स-ग्रेशिया पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं।
इन कर्मचारियों के लिए DR की नई दरें इस प्रकार होंगी: 1 जुलाई 2025 से 474% और 1 जनवरी 2026 से 483%।
यह वृद्धि उन लाभार्थियों पर लागू होगी, जिन्हें ग्रुप A, B, C और D कर्मचारियों के अनुसार क्रमशः 3000 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये का एक्स-ग्रेशिया मिलता है।
परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा लाभ
दूसरी श्रेणी में मृत CPF कर्मचारियों की विधवाएं और आश्रित बच्चे शामिल हैं। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं, जो 1 जनवरी 1986 से पहले रिटायर हुए या नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इन लाभार्थियों को वर्तमान में 645 रुपये प्रति माह का संशोधित एक्स-ग्रेशिया मिलता है। अब इन्हें मिलेगा: 1 जुलाई 2025 से 466% DR और 1 जनवरी 2026 से 475% DR।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि DR की गणना में यदि कोई राशि दशमलव में आती है, तो उसे अगले पूरे रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा।
DR की गणना की जिम्मेदारी
सरकार के अनुसार, DR की सही राशि की गणना की जिम्मेदारी पेंशन देने वाली एजेंसियों और सरकारी बैंकों की होगी। यह आदेश वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों के मामलों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से भी सलाह ली गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित DR केवल उन्हीं पुराने CPF लाभार्थियों पर लागू होगा, जो अब भी 5वें वेतन आयोग के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।