समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शाहरुख खान से रिश्वत मांगने के आरोपों का खंडन किया
एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शाहरुख खान से रिश्वत मांगने के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप निराधार हैं। उनके वकील ने अदालत में तर्क किया कि वानखेड़े ने न तो रिश्वत मांगी और न ही ली। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और सुनवाई के विवरण।
Mar 24, 2026, 15:19 IST
समीर वानखेड़े का बयान
एक विवादास्पद मामला जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्पष्ट किया है कि उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान से न तो किसी प्रकार की रिश्वत मांगी और न ही स्वीकार की। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले के लिए कोई और जिम्मेदार है। अदालत में उपस्थित होते हुए वानखेड़े ने आर्यन खान मामले में उन पर लगाए गए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपों को निराधार बताया। उनके वकील आबाद पोंडा ने तर्क किया कि न तो वानखेड़े ने रिश्वत मांगी थी और न ही ली थी, बल्कि यह आरोप किसी और पर लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई के मामले में वानखेड़े पर सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि आरोपपत्र का न होना इस मामले का मुख्य बिंदु नहीं है।
सीबीआई की एफआईआर और वानखेड़े का बचाव
इस दौरान, वानखेड़े की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर ऐडवोकेट आबाद पोंडा ने कहा कि उनके मुवक्किल ने शाहरुख खान से न तो रिश्वत मांगी और न ही घूस ली है। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, वानखेड़े और अन्य ने शाहरुख से उनके बेटे को क्लीन चिट देने के एवज में 25 करोड़ रुपये की मांग की थी।
मामले की अगली सुनवाई
फिर होगी केस की सुनवाई
हालांकि, पोंडा ने बेंच के सामने यह दावा किया कि सीबीआई के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि वानखेड़े ने रिश्वत की मांग की या ली है। मामले में कानून के अनुसार तलाशी ली गई थी और फिर आर्यन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। नियमों के अनुसार आर्यन और अन्य के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई थी। इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने याचिका पर अगली सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की है।