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संभल में पति पर तेजाब डालने वाली महिला को मिली उम्रकैद

संभल में एक महिला कहकशां को अपने पति पर तेजाब डालने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह घटना 2025 में हुई थी, जब कहकशां ने अपने पति मुजफ्फर अली पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उसकी आंखें चली गईं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 सुनवाई के बाद उसे दोषी ठहराया और 1,76,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जानें इस खौफनाक घटना के बारे में विस्तार से।
 

संभल में खौफनाक घटना

संभल, उत्तर प्रदेश: संभल में एक महिला कहकशां को अपने प्रेमी के लिए पति पर तेजाब डालने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उसे 1,76,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.


घटना का विवरण

यह घटना 2025 में हुई थी, जब कहकशां ने अपने पति पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उसकी दोनों आंखें चली गईं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 सुनवाई के बाद महिला को दोषी ठहराया और सोमवार को अंतिम निर्णय सुनाया.


पति का पेशा और पारिवारिक विवाद

कहकशां की ननद नाजुक ने 24 मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें बताया गया कि मुजफ्फर अली, कहकशां का पति, मोहल्ला बदायूं दरवाजा में इंवर्टर बैटरी का काम करता था और उनके दो बच्चे भी हैं। नाजुक ने आरोप लगाया कि कहकशां अक्सर झगड़ा करती थी और तलाक की मांग करती थी.


न्यायालय का निर्णय

फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई, जहां एडीजीसी नरेंद्र कुमार यादव ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश कीं। न्यायालय ने 27 मई को कहकशां को दोषी करार दिया और 1 जून को सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की राशि पीड़ित मुजफ्फर अली को दी जाएगी.