संत कबीर नगर में पिता और उसके साथी को बेटियों की हत्या का दोषी ठहराया गया
संत कबीर नगर में नाबालिग बेटियों की हत्या का मामला
संत कबीर नगर जिले की एक अदालत ने एक पिता और उसके सहयोगी को अपनी तीन नाबालिग बेटियों की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील विशाल श्रीवास्तव के अनुसार, ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा ने शनिवार को आरोपी सरफराज और उसके मित्र नीरज मौर्य को सजा सुनाई। इसके साथ ही, दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वे जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त कैद का सामना करना पड़ेगा।
श्रीवास्तव ने बताया कि 31 मई 2020 को सरफराज ने अपने दोस्त मौर्य के साथ मिलकर अपनी तीन बेटियों, जिनकी उम्र सात, चार और ढाई वर्ष थी, को इलाज के बहाने मोटरसाइकिल पर ले जाकर धनघटा थाना क्षेत्र के बिरहालघाट के पास सरयू नदी में फेंककर उनकी हत्या कर दी।