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शाजापुर में ससुर द्वारा बहू के साथ दुष्कर्म का मामला: कोर्ट ने सुनाई सजा

मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक ससुर द्वारा अपनी बहू के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 15 साल की कठोर सजा सुनाई है। पीड़िता ने अपने पति और सास को घटना की जानकारी दी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अंततः, पीड़िता ने अपने परिवार के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह मामला रिश्तों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और समाज में इस तरह की घटनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई जा रही है।
 

शाजापुर में दुष्कर्म का मामला


मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में एक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। एक ससुर ने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म किया, जिससे रिश्तों की गरिमा को ठेस पहुंची। शुजालपुर चतुर्थ अपर सत्र कोर्ट ने आरोपी आरिफ खां को दोषी ठहराते हुए 15-15 साल की कठोर सजा और 1200 रुपये का जुर्माना लगाया है।


पीड़िता की आपबीती

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता का विवाह दो साल पहले हुआ था और उसका पति इंदौर में काम करता था। अकेले पाकर आरोपी ने पहली बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी।


पति और सास को बताया

पीड़िता ने इस घटना की जानकारी अपने पति और सास को दी, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद आरोपी ने फिर से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।


मायके जाने का निर्णय

लगातार प्रताड़ना के बाद, पीड़िता ने अपने पिता और भाई को बुलाकर मायके जाने का निर्णय लिया। मायके पहुंचने के बाद, उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।


कोर्ट का निर्णय

पुलिस द्वारा चालान पेश करने के बाद, मामले की सुनवाई शुजालपुर कोर्ट में हुई। शासन की ओर से एजीपी मुकेश मेवाड़ा ने साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे सजा दी।


यह ध्यान देने योग्य है कि बहू के साथ दुष्कर्म के मामले अक्सर सामने आते हैं। हाल ही में झारखंड के पलामू में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।