शाजापुर में ससुर द्वारा बहू के साथ दुष्कर्म का मामला: कोर्ट ने सुनाई सजा
शाजापुर में दुष्कर्म की घटना
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में एक गंभीर दुष्कर्म मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। एक ससुर ने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म किया, जिससे रिश्तों की गरिमा को ठेस पहुंची। शुजालपुर चतुर्थ अपर सत्र कोर्ट ने आरोपी आरिफ खां को दोषी ठहराते हुए उसे 15-15 साल की कठोर सजा और 1200 रुपये का जुर्माना लगाया है।
पीड़िता की आपबीती
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता का विवाह दो वर्ष पूर्व हुआ था और उसका पति इंदौर में काम करता था। घर में अकेले पाकर आरोपी ने पहली बार दुष्कर्म किया और पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने इस घटना की जानकारी अपने पति और सास को दी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी ने फिर से दुष्कर्म किया।
मायके जाने का निर्णय
लगातार प्रताड़ना के बाद, पीड़िता ने अपने पिता और भाई को बुलाकर मायके जाने का निर्णय लिया। मायके पहुंचने पर, उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।
कोर्ट की कार्रवाई
पुलिस द्वारा चालान पेश करने के बाद मामले की सुनवाई शुजालपुर कोर्ट में हुई। शासन की ओर से एजीपी मुकेश मेवाड़ा ने साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे सजा दी।
यह ध्यान देने योग्य है कि बहू के साथ दुष्कर्म के मामले अक्सर सामने आते हैं। हाल ही में झारखंड के पलामू में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।