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वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने सीबीआई अदालत में पेश होकर मामले की सुनवाई की

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होकर एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई की। यह मामला उनके खिलाफ लंबित अवैध लेन-देन से संबंधित आरोपों से जुड़ा है। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने पालन किया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत की कार्यवाही के बारे में।
 

वाई एस जगनमोहन रेड्डी की अदालत में पेशी

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, लगभग छह साल बाद, बृहस्पतिवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। यह पेशी कथित अवैध लेन-देन से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में हुई। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ एक मुकदमा लंबित है, जिसमें उन्हें मुख्य आरोपी माना गया है।


जगन के खिलाफ कुल 11 आरोप पत्र दायर किए गए हैं। ये आरोप पत्र विभिन्न कंपनियों द्वारा उनकी फर्मों में किए गए निवेश से जुड़े हैं, जो उनके पिता, स्वर्गीय वाई एस राजशेखर रेड्डी, के मुख्यमंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच उन्हें दिए गए लाभों के बदले में किए गए थे।


अदालत ने पहले रेड्डी को निर्देश दिया था कि वे यूरोप यात्रा से लौटने के बाद 14 नवंबर को खुद पेश हों। हालांकि, उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की और कहा कि वे ऑनलाइन पेश होंगे।


सीबीआई के लोक अभियोजक इंद्रजीत संतोषी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालत के पूर्व आदेश के अनुसार, रेड्डी का व्यक्तिगत रूप से पेश होना आवश्यक है। इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि रेड्डी को 21 नवंबर तक खुद कार्यवाही में शामिल होना होगा।


अदालती आदेश का पालन करते हुए, रेड्डी ने बृहस्पतिवार को अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी पेशी को देखते हुए अदालत परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।


यह ध्यान देने योग्य है कि पिछली बार जब रेड्डी जनवरी 2020 में सीबीआई की अदालत में पेश हुए थे, तब वे मुख्यमंत्री थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले उन्हें इन मामलों में सीबीआई अदालत में पेश होने से छूट दी थी। वर्तमान में, रेड्डी इन मामलों में जमानत पर हैं।