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राहुल गांधी के मानहानि मामले में गवाहों की जिरह जारी

राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में मंगलवार को एक गवाह से जिरह पूरी की गई। अब दूसरे गवाह से जिरह नौ अक्टूबर को होगी। यह मामला 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी की थी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगामी सुनवाई की तारीखें।
 

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला

सुलतानपुर की सांसद/विधायक अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में मंगलवार को एक गवाह से जिरह पूरी की गई। अब दूसरे गवाह से जिरह नौ अक्टूबर को होगी, जैसा कि गांधी के अधिवक्ता ने बताया।


रायबरेली से सांसद के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने जानकारी दी कि मंगलवार को गवाही देने के लिए उपस्थित अनिल मिश्रा से जिरह पूरी नहीं हो सकी थी, जिसे अब पूरा किया गया है। अनिल मिश्रा पिताम्बरपुर कलां के निवासी हैं।


उन्होंने बताया कि अब नौ अक्टूबर को दूसरे गवाह रामचंद्र दूबे से जिरह की जाएगी। यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजय मिश्रा द्वारा 2018 में दर्ज किया गया था।


विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा। इस मामले की सुनवाई पांच वर्षों तक चली, लेकिन राहुल गांधी अदालत में उपस्थित नहीं हुए।


दिसंबर 2023 में न्यायाधीश ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया और उन्हें अदालत में पेश होने के लिए बुलाया। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने आत्मसमर्पण किया और विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दी। इसके बाद उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया।


कई तारीखों के बाद, 26 जुलाई को राहुल गांधी अदालत में उपस्थित हुए और अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है। इसके बाद अदालत ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।


वादी पक्ष के वकील संतोष कुमार पांडेय ने 28 अप्रैल को अनिल मिश्रा को गवाह के रूप में पेश किया था, जिनसे राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने जिरह की थी।