राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर उच्चतम न्यायालय ने दी राहत
उच्चतम न्यायालय का अंतरिम आदेश
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चार दिसंबर तक बढ़ा दिया।
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई को स्थगित करते हुए कहा कि स्थगन के लिए एक पत्र प्रस्तुत किया गया है।
यह पीठ गांधी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने अधीनस्थ अदालत के समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 29 मई के आदेश को चुनौती दी है।
शीर्ष अदालत ने चार अगस्त को लखनऊ की अदालत में लंबित मामले में आगे की कार्यवाही पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी थी।
पीठ ने गांधी से उनकी कथित टिप्पणी को लेकर पहले कहा था, 'आपको कैसे पता चला कि 2,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है?'
उन्होंने आगे कहा, 'बिना किसी सबूत के आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसी बात नहीं कहेंगे।'