राष्ट्रपति ने ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक को दी मंजूरी
ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन और संवर्धन से संबंधित विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। यह विधेयक एक दिन पहले राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। नए कानून के तहत सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, और जो लोग इनका संचालन करते हैं, उन्हें तीन साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा, ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रचार करने पर दो साल की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विधेयक की पारित प्रक्रिया
राज्यसभा ने ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक, 2025 को केवल 26 मिनट में पारित किया। इससे पहले, लोकसभा ने इसे विपक्ष के विरोध के बावजूद सात मिनट में मंजूरी दी थी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि कई लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग में अपनी जीवनभर की बचत खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज को समय-समय पर सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ता है, और सरकार का कर्तव्य है कि वह इनका समाधान निकाले।
समाज के कल्याण की प्राथमिकता
मंत्री ने कहा, "जब समाज और सरकार के राजस्व की चिंता होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मध्यम वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। इस विधेयक में भी समाज के हित को ध्यान में रखा गया है।" उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को एक बड़ी सामाजिक समस्या बताते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य समाज को इस बुराई से बचाना है।
विधेयक के मुख्य प्रावधान
इस विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग और उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान शामिल हैं। यह उन लोगों के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान करता है जो इनका संचालन या प्रचार करते हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग में लोग अधिक धन कमाने की इच्छा में पैसे लगाते हैं, और यह विधेयक सभी प्रकार की ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, जिसमें पोकर और रमी जैसे खेल शामिल हैं।