रायबरेली में पीएम मोदी का एआई-जनित वीडियो साझा करने पर व्यक्ति गिरफ्तार
रायबरेली में गिरफ्तारी की जानकारी
रायबरेली जिले में एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एआई-निर्मित अभद्र वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बछरावां थाना क्षेत्र के बन्नावा गांव के निवासी को हिरासत में लिया गया।
आरोपी की पहचान और कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम दुर्गेश कुमार है, जिसने यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। उसे हिरासत में लिया गया है और जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखने की पुष्टि की है।
प्रधानमंत्री मोदी का बयान
हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीन देशों की यात्रा के दौरान कहा था कि दुनिया को डीप फेक के दुरुपयोग जैसे तकनीकी खतरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने तकनीकी प्रगति की सराहना भी की। भारत में एआई से संबंधित गलत सूचनाओं से निपटने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।
कानूनी ढांचा और आईटी अधिनियम
इस पहल का केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 है, जो आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के साथ मिलकर साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। यह अधिनियम पहचान की चोरी, छद्म पहचान, निजता का उल्लंघन, अश्लील सामग्री का प्रसारण और साइबर आतंकवाद जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियां
2021 के आईटी नियमों के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियों को गैरकानूनी सामग्री के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की कानूनी जिम्मेदारी है। इसमें गलत सूचना, छद्म पहचान, अश्लील दृश्य और उपयोगकर्ताओं को धोखा देने वाली सामग्री शामिल है। इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी सेवा शर्तों में स्पष्ट सामग्री प्रतिबंधों को शामिल करना और उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करना अनिवार्य है।