राबड़ी देवी ने आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में स्थानांतरण की याचिका दायर की
राबड़ी देवी की याचिका पर सुनवाई
राबड़ी देवी ने आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में स्थानांतरण के लिए एक याचिका प्रस्तुत की है। इस याचिका पर सुनवाई मंगलवार, 25 नवंबर को होने की संभावना है। वर्तमान में, यह मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के चरण में है, जिसमें लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। अदालत द्वारा इस याचिका पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जाएगी।
आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामला
राउज़ एवेन्यू अदालत ने 13 अक्टूबर को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए आरोप तय किए थे। यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी में स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों की निविदा प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) विशाल गोगने ने आरोप तय किए।
अदालत का आदेश और आरोप
अदालत ने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। सभी आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है। यह आदेश खुली अदालत में सुनाया गया और अदालत ने एक विस्तृत आदेश अपलोड करने की बात कही है। अदालत ने कहा कि सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वह मुकदमे का सामना करेंगे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं।
अदालत की सुनवाई और आगे की प्रक्रिया
24 सितंबर को, अदालत ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। यह मामला लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी होटल टेंडरों के रखरखाव कार्य में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। अदालत ने जांच एजेंसी और आरोपियों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 29 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।