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राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश: संपत्ति विवरण भरना अनिवार्य

राजस्थान में सभी सरकारी कर्मचारियों को 30 जनवरी 2025 से पहले अपनी अचल संपत्ति का विवरण भरना अनिवार्य किया गया है। इस आदेश का पालन न करने पर कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लग जाएगी। जानें इस नए नियम के पीछे की वजहें और इसके प्रभाव के बारे में।
 

राजस्थान में संपत्ति विवरण भरने की अनिवार्यता

Big shock to government employees in Rajasthan: Know the full news


राजस्थान में सभी सरकारी कर्मचारियों को 30 जनवरी 2025 से पहले अपनी अचल संपत्ति का विवरण भरना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी ऐसा नहीं करता है, तो उसकी पदोन्नति पर रोक लग जाएगी। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने SSO-ID का उपयोग करके राजकाज पोर्टल पर IPR MODULE के माध्यम से यह विवरण भरें। इस आदेश का प्रभाव लगभग 8 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा।


हर साल की तरह, इस वर्ष भी सभी राज्य सेवकों को 31 जनवरी 2025 तक वर्ष 2024 का अचल संपत्ति विवरण भरना होगा। 31 जनवरी के बाद IPR MODULE बंद हो जाएगा, जिससे विवरण भरना संभव नहीं होगा।


यदि कोई राजसेवक ऑनलाइन संपत्ति विवरण नहीं भरता है, तो संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उसे विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी, और उसकी वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, पदोन्नति के लिए भी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार के सभी बोर्डों, निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और उपक्रमों पर भी लागू होगा।


राजसेवकों को SSO-ID से ऑनलाइन IPR भरने में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए IT अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।


कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत सभी राजसेवकों को समय सीमा के भीतर संपत्ति विवरण भरने के लिए प्रेरित करें। यदि निर्धारित समय में विवरण नहीं भरा गया, तो पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।