×

राजस्थान की अंतरजातीय विवाह योजना: 10 लाख रुपये का लाभ कैसे प्राप्त करें

राजस्थान सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत योग्य जोड़ों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य जातिवाद को समाप्त करना और समाज में एकता को बढ़ावा देना है। जानें इस योजना का लाभ कैसे उठाएं, पात्रता क्या है और आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं।
 

क्या आप जानते हैं?

क्या आपको पता है कि अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार आपको 10 लाख रुपये तक की सहायता दे सकती है? यह सच है, लेकिन यह राशि बिना किसी शर्त के नहीं मिलती। इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी। जानिए कौन से जोड़े इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए क्या करना होगा।


राजस्थान सरकार की पहल

राजस्थान सरकार ने डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। यदि कोई अनुसूचित जाति का युवक या युवती किसी सवर्ण हिंदू से विवाह करता है, तो उन्हें 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य जातिवाद को समाप्त करना और समाज में एकता को बढ़ावा देना है।


अनुसूचित जाति के वर-वधु को मिलेंगे 10 लाख रुपये

इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसमें से 5 लाख रुपये आठ साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे, जबकि शेष 5 लाख रुपये तुरंत पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। यह योजना नए विवाहित जोड़ों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके नए जीवन की शुरुआत को भी सरल बनाती है।


योजना का लाभ कैसे उठाएं

इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको अपनी SSO ID से लॉगिन करना होगा। फिर 'Citizen' सेक्शन में जाकर 'SJMS Application' लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरनी होगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए myscheme.gov.in पर जाएं।


योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह करने वाले जोड़ों में से किसी एक को दलित समुदाय से होना चाहिए और राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा, शादी के समय दोनों की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनकी कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है।


आवश्यक दस्तावेज

  • वर-वधु का आधार कार्ड
  • लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो
  • शादी की फोटो
  • दो गवाहों के पहचान पत्र
  • रजिस्टर्ड विवाह प्रमाण पत्र
  • जॉइंट बैंक अकाउंट