यूपी सरकार ने कफ सिरप पर लगाया बैन, 14 बच्चों की मौत के बाद उठाया कदम
उत्तर प्रदेश में कफ सिरप पर प्रतिबंध
यूपी सिरप पर लगा बैन
मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सेवन से 14 बच्चों की मृत्यु के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीसन फार्मास्युटिकल के कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने सोमवार को यह जानकारी दी कि इस खतरनाक कफ सिरप को बैन कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत, सरकारी और निजी संस्थानों में कफ सिरप के आयात और निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
यूपी सरकार की एडवाइजरी
ब्रिजेश पाठक ने बताया, "यह अत्यंत दुखद है कि कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की जान गई। हमारी सरकार ने इस प्रकार के कफ सिरप का कभी भी अधिग्रहण नहीं किया और हमने लोगों से इस कफ सिरप का उपयोग न करने की अपील करते हुए एक एडवाइजरी भी जारी की है।"
यह प्रतिबंध स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मा द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ कफ सिरप में निर्धारित सीमा से अधिक डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) पाए जाने के बाद लगाया गया है। डीईजी एक विषैला पदार्थ है, जिसका उपयोग औद्योगिक सॉल्वैंट्स में किया जाता है और यह थोड़ी मात्रा में भी घातक हो सकता है।
अन्य राज्यों में भी बैन
इससे पहले, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना और केरल जैसे कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (SDSCO) ने इस कफ सिरप के निर्माता श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश सरकार ने जांच पूरी होने के बाद कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है।