यूपी में तेजाब हमले के आरोपी को 30 साल की सजा
दर्दनाक घटना का सामना
उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने शादी के प्रस्ताव को ठुकराने पर एक विधवा पर तेजाब फेंक दिया। इस मामले में सोमवार को अदालत ने आरोपी को 30 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पीड़िता को विभिन्न योजनाओं के तहत मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है, जिसमें पुलिस की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही।
सड़क पर तेजाब से हमला
खुशबू नाम की महिला के पति की जनवरी 2022 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद, खुशबू अपने बच्चे के साथ अपने मायके में रहने लगी। एक सुबह, जब वह काम पर जा रही थी, तब अजय नामक एक व्यक्ति ने उसे शादी के लिए मजबूर करने की कोशिश की। खुशबू ने जब इसका विरोध किया, तो अजय ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। खुशबू ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजय ने तेजाब से भरे डिब्बे से उस पर तेजाब डाल दिया और वहां से भाग गया।
चिकित्सा उपचार जारी
अजय पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। इस मुकदमे को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए विधवा की हिम्मत और साहस की सराहना की जानी चाहिए। पीड़िता ने अदालत में बयान दिया कि अजय के परिवार वाले समझौते के लिए दबाव डालते थे और धमकी देते थे कि यदि अजय को छोड़ दिया गया, तो वह उसे मार डालेगा। लेकिन पीड़िता ने हार नहीं मानी और पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़ी।
अपराधी को सजा
अजय, जो दो बच्चों का पिता है, को अदालत ने दोषी ठहराया। उसने खुशबू के शादी से मना करने पर उस पर तेजाब फेंका। इस घटना के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। आरोप तय होने के बाद, सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अजय को सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि पीड़िता ने न केवल अपनी चोटों को सहन किया, बल्कि न्यायालय में गवाही देकर अपनी कहानी भी सुनाई। इस घटना का प्रभाव पीड़िता पर जीवनभर रहेगा, इसलिए अजय को 30 साल की कठोर सजा देना न्याय की दृष्टि से आवश्यक है।