यूपी में तेजाब हमले के आरोपी को 30 साल की सजा, पीड़िता को मिलेगा मुआवजा
कोर्ट ने सुनाई सजा
उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने शादी के प्रस्ताव को ठुकराने पर एक विधवा पर तेजाब डाल दिया। इस मामले में सोमवार को अदालत ने आरोपी को 30 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही, अदालत ने पीड़िता को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सख्त सजा सुनाई है, जिसमें पुलिस की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही।
सड़क पर तेजाब से जलाया गया
खुशबू नाम की महिला के पति की जनवरी 2022 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पति की मौत के बाद, खुशबू अपने बच्चे के साथ अपने मायके में रहने लगी। एक सुबह, जब वह काम पर जा रही थी, तभी अजय नामक एक व्यक्ति ने उसे रोककर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। खुशबू ने जब इस प्रस्ताव का विरोध किया, तो अजय ने उसे पकड़ने की कोशिश की। खुशबू ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजय ने तेजाब से भरे डिब्बे से उस पर तेजाब डाल दिया और वहां से भाग गया।
इलाज जारी है
अजय पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। इस मुकदमे को सफलतापूर्वक समाप्त करने के पीछे खुशबू की हिम्मत और साहस है। उसने अदालत में बयान दिया कि अजय के परिवार वाले उसे समझौते के लिए दबाव डालते थे और धमकी देते थे कि अगर उसने समझौता नहीं किया, तो अजय उसे मार डालेगा। लेकिन खुशबू ने हार नहीं मानी और पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़ी।
दोषी को सजा मिली
अजय, जो दो बच्चों का पिता है, को दोषी ठहराया गया है। उसने खुशबू के शादी से मना करने पर तेजाब उसके ऊपर डाल दिया। इस घटना के बाद, पड़ोसियों ने पुलिस और उसके परिवार को सूचित किया। आरोप तय होने के बाद, सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अजय को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि पीड़िता ने न केवल अपनी चोटों को सहन किया, बल्कि न्यायालय में गवाही देकर अपनी कहानी भी सुनाई। इस घटना का प्रभाव पीड़िता को जीवनभर सहन करना होगा, इसलिए अजय को 30 साल की कठोर सजा देना ही न्याय होगा।