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मोहम्मद शमी को पत्नी और बेटी को चार लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी को हर महीने चार लाख रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। यह निर्णय तब आया जब हसीन जहां ने जिला सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की थी। न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी ने कहा कि यह राशि दोनों की वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के आदेश के पीछे की वजह।
 

कलकत्ता उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को निर्देश दिया है कि उन्हें अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी को हर महीने चार लाख रुपये का गुजारा भत्ता देना होगा।


हसीन जहां ने जिला सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसमें शमी को 2023 में अपनी पत्नी को 50,000 रुपये और बेटी को 80,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।


न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी ने अपने आदेश में कहा कि, 'मेरे विचार में, मुख्य आवेदन के निपटारे तक याचिकाकर्ता संख्या 1 (पत्नी) को 1,50,000 रुपये प्रति माह और उनकी बेटी को 2,50,000 रुपये देना उचित और तर्कसंगत होगा ताकि दोनों याचिकाकर्ताओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके।'


आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि पति/प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता की बेटी की शिक्षा और अन्य उचित खर्चों में स्वेच्छा से सहायता करने की अनुमति होगी।