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मेहुल चोकसी के खिलाफ ईडी का बड़ा कदम: 310 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े मेहुल चोकसी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। ईडी ने मुंबई में चार फ्लैटों को परिसमापक को सौंपा है और 310 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को भी कुर्क किया है। यह कदम पीड़ितों और अन्य पात्र दावेदारों के लाभ के लिए संपत्तियों के मुद्रीकरण की दिशा में उठाया गया है। जानें इस मामले की विस्तृत जानकारी और ईडी की जांच के परिणाम।
 

ईडी की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी

भगोड़े मेहुल चोकसी से संबंधित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में करोड़ों रुपये की संपत्तियों की वापसी के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ईडी ने मुंबई में चार फ्लैटों को परिसमापक को सौंप दिया है। यह कार्रवाई 21 नवंबर को मुंबई के बोरीवली (पूर्व) स्थित तत्व ऊर्जा परियोजना के फ्लैटों के संबंध में की गई।


ईडी ने एक बयान में कहा कि मेहुल चोकसी और अन्य से जुड़े धन शोधन मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का अब पीड़ितों और अन्य पात्र दावेदारों के लाभ के लिए मुद्रीकरण किया जाएगा।


संपत्तियों का मूल्य और स्थान

इसके अलावा, मुंबई, कोलकाता और सूरत में स्थित कुल 310 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियां अब तक गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की जांच में यह सामने आया है कि 2014 से 2017 के बीच मेहुल चोकसी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीएनबी को 6,097.63 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।


चोकसी ने आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए ऋण का भी भुगतान नहीं किया था।


जांच की विस्तृत जानकारी

जांच के दौरान, ईडी ने देशभर में 136 से अधिक स्थानों पर छापे मारे और गीतांजलि समूह से संबंधित 597.75 करोड़ रुपये मूल्य के कीमती सामान और आभूषण जब्त किए। इसके अलावा, भारत और विदेशों में 1,968.15 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां भी कुर्क की गईं।